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ICJ में पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे अटॉर्नी जनरल

राष्ट्रीय सुरक्षा मामले की संसदीय समिति में जाधव मामले पर संसदीय समिति में अटॉर्नी जनरल को हेग भेजने का फैसला लिया गया. इसके साथ ही कार्यवाहक जज की मांग करने, भविष्य की रणनीतियों और फांसी पर सजा को कायम रखने जैसे मुद्दों  पर भी चर्चा हुई.

CC News Network
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01 Jun 2017
Solar farm during sunset

राष्ट्रीय सुरक्षा मामले की संसदीय समिति में जाधव मामले पर संसदीय समिति में अटॉर्नी जनरल को हेग भेजने का फैसला लिया गया. इसके साथ ही कार्यवाहक जज की मांग करने, भविष्य की रणनीतियों और फांसी पर सजा को कायम रखने जैसे मुद्दों  पर भी चर्चा हुई. आईसीजे के प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी मामले में सुनवाई करने वाली पीठ में अपने देश की नागरिकता वाला जज शामिल न हो तो कोर्ट किसी व्यक्ति को कार्यवाहक जज के तौर पर बैठने के लिए चुन सकता है.

मालूम हो कि पाकिस्तान में 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी. भारत की अपील पर आईसीजे ने 18 मई को फांसी की सजा के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी. पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा कि वियना समझौते में कंसुलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं हैं.