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पेलेट फायरिंग पर दर्ज FIR ने विरोध-प्रदर्शनों की पुलिसिंग को उजागर किया

20 जुलाई को, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, दिल्ली में पेपर लीक का विरोध कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की।

कल्ट करंट डेस्क
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25 Aug 2026
Solar farm during sunset

पेलेट फायरिंग पर दर्ज FIR ने विरोध-प्रदर्शनों की पुलिसिंग को उजागर किया



यह मामला छोटा है, लेकिन इससे खड़े होने वाले सवाल बहुत बड़े हैं। दिल्ली पुलिस को एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में 8 घंटे का समय लगा, जिसके लिए विपक्ष के नेता को थाने के बाहर धरणे पर बैठना पड़ा और 19 वर्षीय युवक को अपनी आंख में फंसा पेलेट लेकर इंतज़ार करना पड़ा।



20 जुलाई को, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन, दिल्ली में पेपर लीक का विरोध कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने पेलेट गन से 7 राउंड फायर किए, जिनमें से 5 पेलेट प्रदर्शनकारियों को लगे। इनमें से एक 19 वर्षीय साहिल लोचब भी थे। उनकी एमएलसी (MLC) रिपोर्ट के अनुसार, उनकी दाहिनी आंख की रोशनी वापस आने की संभावना 1% से भी कम है। कुछ पेलेट जीवनभर उनके शरीर के भीतर ही रहेंगे।



साहिल का कहना है कि भगदड़ जैसी स्थिति के दौरान उन्हें गोली लगी। उन्होंने 14 अगस्त को लिखित शिकायत दी और 17 अगस्त को ईमेल भेजा, लेकिन न तो कोई पावती (acknowledgement) मिली और न ही जांच अधिकारी की कोई जानकारी। अंततः 20 अगस्त को, जब राहुल गांधी उनके साथ मंदिर मार्ग थाने और फिर डीसीपी मध्य दिल्ली के कार्यालय पहुंचे, तब जाकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और मानव जीवन को खतरे में डालने वाले लापरवाही भरे कृत्य के लिए FIR दर्ज की गई।



गांधी का आरोप है: "यह FIR केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अंतिम अनुमति मिलने के बाद ही दर्ज की गई। ये पुलिसकर्मी FIR दर्ज करना चाहते थे, लेकिन न्याय पर ऊपर से ब्रेक लगा दिए गए थे।"



भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसे "सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति" करार दिया। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन न्याय के लिए नहीं, बल्कि "राजनीतिक हताशा और फुटेज की अतृप्त भूख" के लिए था। उन्होंने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर चुका है और दिल्ली पुलिस का मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। नड्डा ने सवाल किया, "क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया है?"



यहां दो अलग-अलग पक्ष आपस में टकरा रहे हैं। कांग्रेस के लिए, यह देश की राजधानी के केंद्र में जवाबदेही का सवाल है। राहुल गांधी ने साहिल के शरीर से निकाले गए पेलेट का एक छोटा डिब्बा दिखाते हुए कहा, "सोचिए कि गांवों के पुलिस स्टेशनों में क्या होता होगा। सोचिए कि वहां कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और बच्चों को पीटा जाता है।"



सरकार के लिए, यह प्रक्रियागत पालन का मामला है। लेकिन यह घटना सरकार की छवि पर गहरा दाग लगाती है। जिन पेलेट गन का इस्तेमाल कभी कश्मीर तक सीमित माना जाता था, अब उनका इस्तेमाल कनॉट प्लेस में हो रहा है। एक युवा पेपर-लीक विरोध प्रदर्शन में अपनी आंख की रोशनी खो देता है, और एक ऐसी व्यवस्था सामने आती है जहां न्याय के पहले कदम—FIR—के लिए भी राजनीतिक दबाव की आवश्यकता होती है।



साहिल ने इस FIR को "न्याय की जीत" बताया, लेकिन साथ ही जोड़ा, "विपक्ष के नेता के साथ होने के बावजूद 8 घंटे लग गए... अगर नेता प्रतिपक्ष का समर्थन न होता, तो शायद यह FIR कभी दर्ज ही न होती।" यह अंतिम वाक्य ही असल में न्याय तक असमान पहुंच के खिलाफ असली FIR है।