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TMC के 20 बागियों पर लटकी तलवार: अयोग्यता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सांसदों को थमाया नोटिस

बागी सांसदों पर संविधान की पैनी नजर: TMC की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश, 20 सांसदों को थमाया नोटिस

कल्ट करंट डेस्क
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25 Aug 2026
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भारतीय दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) और संसदीय मर्यादा के इतिहास में एक नया वैधानिक अध्याय जुड़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित बागी सांसदों को औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव और संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर इस याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित अयोग्यता आवेदनों पर समयबद्ध और त्वरित निर्णय लेने के निर्देश की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली पीठ के इस रुख से देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।



इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ें हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़ी हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसदों ने अचानक एक अलग समूह (NCPI) में विलय का दावा करते हुए संसद में अपनी स्वतंत्र पहचान मांगी थी। पार्टी का स्पष्ट तर्क है कि इन सांसदों ने तृणमूल के चुनाव चिह्न पर जीत हासिल की थी, इसलिए किसी अन्य राजनीतिक दल का दामन थामना या अलग रुख अपनाना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता समाप्त करने योग्य आचरण है। पार्टी नेतृत्व ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं, लेकिन लंबे समय से इस पर फैसला न होने के कारण अंततः शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।



अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायपीठ ने स्पष्ट संकेत दिया कि संसदीय मामलों में संवैधानिक प्राधिकारियों के सम्मान के साथ-साथ कार्यवाही का समयबद्ध होना अति आवश्यक है। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी—"सवाल सिर्फ नोटिस जारी करने का नहीं, बल्कि निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूरी करने का है"—ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि लोकसभा अध्यक्ष स्तर पर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन शीर्ष अदालत का सीधे तौर पर 20 सांसदों से जवाब मांगना इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है।



संसदीय लोकतंत्र में दलबदल विरोधी कानून हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। पूर्व में भी कई राज्यों और केंद्र में देखा गया है कि अयोग्यता की याचिकाओं पर निर्णय टालने से निष्कासित या बागी जनप्रतिनिधि लंबे समय तक अपने पदों का लुफ्त उठाते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को प्राथमिकता पर लेना यह संदेश देता है कि अदालते अब दलबदल से जुड़ी याचिकाओं को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डाले जाने के चलन पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम जनता द्वारा दिए गए जनादेश की पवित्रता बनाए रखने के लिहाज से बेहद जरूरी है।



समग्र विश्लेषण करें तो सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त भूमिका भारतीय राजनीति में एक नजीर पेश कर सकती है। यदि अदालत समयबद्ध निर्णय की कोई निश्चित समय-सीमा तय करती है, तो इससे भविष्य में भी सांसदों और विधायकों द्वारा बिना अयोग्यता के डर से पाला बदलने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। 20 बागी सांसदों पर लटकी अयोग्यता की तलवार न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति के समीकरणों को बदलेगी, बल्कि देश में दलबदल कानून के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने का काम करेगी।