भाषा और अस्मिता की जंग: मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को आधिकारिक दर्जा देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव

अजय पोद्दार 'अनमोल'

 |  03 Sep 2026 |   12
Culttoday

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मांग की है कि मद्रास उच्च न्यायालय की आधिकारिक कार्यवाही में तमिल भाषा को मुख्य भाषा के रूप में कानूनी मान्यता दी जाए। यह प्रस्ताव केवल एक भाषाई मांग नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, क्षेत्रीय स्वाभिमान और न्याय प्रणाली को आम नागरिकों तक पहुँचाने की एक बड़ी कोशिश है। इस कदम ने देश भर में राज्यों की भाषाओं और न्यायपालिका में अंग्रेजी के वर्चस्व को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि किसी भी लोकतंत्र में न्याय की भाषा वही होनी चाहिए जिसे देश का आम नागरिक आसानी से समझ सके। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की मुख्य कार्यवाही और फैसले अंग्रेजी में होते हैं, जिसके कारण आम याचिकाकर्ता अपने ही मामले की सुनवाई को समझ नहीं पाते और पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर रहते हैं। यदि तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की भाषा बनाया जाता है, तो इससे आम जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ेगा और कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हिंदी को यह दर्जा मिल चुका है। इसी तर्ज पर तमिलनाडु भी लंबे समय से तमिल को न्यायपालिका की भाषा बनाने की मांग कर रहा है। विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव ने अब गेंद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पाले में डाल दी है।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों और बार काउंसिल के एक वर्ग का मानना है कि इस कदम से कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश दूसरे राज्यों से आते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं होता। इसके अतिरिक्त, कानूनी मिसालों (Precedents), निर्णयों के अनुवाद और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपीलों की प्रक्रिया में भाषा की बाधा आ सकती है। इसके लिए एक विशाल अनुवाद तंत्र और तकनीकी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसे अचानक लागू करना आसान नहीं होगा।

निष्कर्षतः, मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को दर्जा देने की मांग भाषाई विविधता और न्याय के लोकतंत्रीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह कदम यदि लागू होता है, तो देश के अन्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च न्यायपालिका में शामिल कराने का रास्ता साफ करेगा। यह निर्णय दर्शाता है कि आधुनिक भारत में न्याय केवल सुलभ ही नहीं, बल्कि अपनी भाषा में समझने योग्य भी होना चाहिए।


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