घोस्ट वोटर्सः लोकतंत्र के लिए खतरा
संतु दास
| 01 Apr 2025 |
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चुनावी प्रणाली में मतदाता सूची की प्रामाणिकता लोकतंत्र की नींव है। पश्चिम बंगाल में ‘घोस्ट वोटर्स’ के हालिया विवाद ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह लेख इस मुद्दे की गहराई से जांच करता है, चुनावी प्रक्रिया में मौजूद संरचनात्मक कमियों, राजनीतिक दलों की भूमिका और इसके संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है।
हाल के वर्षों में, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में ‘घोस्ट वोटर्स’ (भूत मतदाता) का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। राज्य में 7.6 करोड़ मतदाताओं में से, राजनीतिक दलों ने डुप्लिकेट इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) और जनसांख्यिकी रूप से समान प्रविष्टियों (डीएसई) के मामलों को उजागर किया है। इन विसंगतियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसमें राजनीतिक दल एक-दूसरे पर मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि यह विवाद पश्चिम बंगाल में अधिक चर्चित हुआ है, लेकिन यह समस्या पूरे भारत में फैली हुई है, जो चुनावी प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भारतीय चुनावी प्रणाली में, मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटियों को दूर करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की होती है। इस प्रक्रिया में, राज्य सरकार के कर्मचारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं। ईआरओ, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को भेजते हैं, जो आमतौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, ताकि वे मौजूदा मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर सकें और मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटा सकें।
हालांकि, इस प्रक्रिया में कई कमज़ोरियाँ हैं। बीएलओ अक्सर स्थानीय राजनीतिक दलों के दबाव में काम करते हैं, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होती है। इसके अलावा, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन करना मुश्किल होता है, जिससे फर्ज़ी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।
राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूची को स्कैन करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट करने के लिए ब्लॉक लेवल एजेंट (बीएलए) नामक पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात करने का अधिकार है। हालांकि, अक्सर बीएलए अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, जिससे मतदाता सूची में हेरफेर की संभावना बढ़ जाती है।
चुनाव आयोग के सामने आने वाली एक और बड़ी चुनौती जनसांख्यिकी रूप से समान प्रविष्टियाँ (डीएसई) हैं। डीएसई तब होते हैं जब दो वास्तविक मतदाताओं के नाम, पिता का नाम और यहां तक कि उनकी ईपीआईसी पर एक ही उम्र होती है। ऐसे मामलों में, असली और फर्ज़ी मतदाताओं के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे फर्ज़ी मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में बने रहना आसान हो जाता है।
इसके अलावा, फोटोग्राफिक रूप से समान प्रविष्टियाँ (पीएसई) भी एक गंभीर समस्या हैं। पीएसई तब होते हैं जब दो अलग-अलग मतदाताओं की तस्वीरों में समानता होती है, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या कोई फर्ज़ी मतदाता है।
हाल के वर्षों में, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से लाखों फर्ज़ी नामों को हटाने के लिए अभियान चलाया है। 2022 में, पूरे देश में 10 मिलियन डुप्लिकेट एंट्री को हटाया या ठीक किया गया था। हालांकि, यह समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। कई फर्ज़ी मतदाता अभी भी मतदाता सूची में बने हुए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2022 के बीच चुनावी अपराधों में 400% से अधिक की वृद्धि हुई है। इन अपराधों में मतदाता सूची में फर्ज़ी नामों को शामिल करना, मतदाता पहचान पत्रों में हेरफेर करना और मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी करना शामिल है।
घोस्ट वोटर्स का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। फर्ज़ी मतदाताओं की मौजूदगी से चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जिससे जनादेश का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, इस मुद्दे से मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कम होता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है।
भारतीय चुनावी प्रक्रिया में घोस्ट वोटर्स एक गंभीर चिंता का विषय है, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। चुनावी प्रक्रिया में सुधार करके और पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करके, हम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर वोट वैध हो और हर मतदाता का प्रतिनिधित्व हो।